लखीमपुर खीरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड तो दे दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने साथ ही तीन शर्ते भी लगा दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड के दौरान न तो शारीरिक न ही मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दूसरा आदेश दिया पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जब जेल में दाखिल किया जाएगा तो आशीष मिश्रा की मेडिकल कराया जाए ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट का तीसरा आदेश रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान अभियुक्त के वकील उचित दूरी पर रह सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जेल अधीक्षक लखीमपुर खीरी व विवेचक को एक-एक प्रति भेज दी जाए