
आईएएस नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर सिंह को हाईकोर्ट ने तलब किया।
दोनों बड़े अफसरों को 29 जून को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश।
लखनऊ। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवमानना के एक मामले में सूचना व जनसम्पर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल एवं इसके निदेशक शिशिर सिंह को तलब किया है। पीठ ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना करने के इस मामले में कार्यवाही की जाए। अदालत ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को 29 जून को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
जस्टिस अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने यह आदेश सैय्द अमजद हुसैन की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर दिया है। पीठ के समक्ष इस याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील एससी मिश्रा, कपिल मिश्रा व सुनील चैधरी पेश हुए। इनका कहना था कि सात दिसंबर, 2020 को हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करते रहने की इजाजत दी थी। लेकिन इस आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।
शिशिर सिंह और नवनीत सहगल ने कोर्ट का जवाब नहीं दिये जाने पर एकल पीठ ने पाया कि आठ अप्रैल, 2021 को इस मामले की पहली सुनवाई के समय नवनीत सहगल व शिशिर सिंह को नोटिस जारी किया गया था। जिसका तामीला इनके दफ्तर में कर दिया गया। बावजूद इसके दुबारा सुनवाई के समय इनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।
पीठ ने इनसे इस बात का भी हलफनामा मांगा है कि उन्होंने समन मिलने के बाद भी मुख्य स्थाई अधिवक्ता के दफ्तर में अपना निर्देश क्यों नहीं दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बताया कि कोर्ट की नोटिस का संज्ञान न लेने पर इन्हें तलब किया गया है।