लखनऊ। प्रदेश में संसदीय शिष्टाचार अनुपालन के लिए स्पष्ट आदेश जारी हुआ। अब वर्तमान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जा सकेगा।
सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्रदेश भर के अधिकारियों को जारी हुए निर्देश। संसदीय शिष्टाचार क्रियान्वयन अनुभाग ने मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है।
अब मौजूदा विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य की उपस्थिति में पूर्व मंत्री/पूर्व विधायक को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जा सकता। मामले पर जनपद स्तर के एक अधिकारी शिकायत की थी, आयोजन में मौजूदा विधायक की उपस्थिति में पूर्व मंत्री को बनाया था मुख्य अतिथि।