
जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मिलेगी 25 लाख तक की मदद।
लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) के अंतर्गत प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास अथवा समकक्ष होना चाहिए। उत्पादन क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवेदन की परियोजना लागत 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सामान्य जाति के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा। योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी। दो वर्ष उद्यम के सफल संचालन पर यह धनराशि अनुदान में बदल दी जाएगी। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
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